राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा; गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाया फैसला
Surat Court Sentenced Rahul Gandhi For Two Years
Surat Court Sentenced Rahul Gandhi For Two Years: गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई। बतादें कि, वीरवार सुबह ही राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी।
2019 में राहुल गांधी ने की थी विवादित टिप्पणी
बताते हैं कि, साल 2019 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है... राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।
राहुल गांधी की सजा पर बीजेपी का बयान
राहुल गांधी को सजा मिलने पर BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सज़ा सुनाई जानी चाहिए।